Site icon Buziness Bytes Hindi

Shiv Sena Crisis: सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई टली,गठित बेंच लेगी फैसला

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिंदे गुट को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई को फिलहाल टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में बेंच गठित की जाएगी और इस प्रक्रिया में समय लगेगा। 

Read also: महाराष्ट्र का मामला: बागी गुट के कई विधायकों के दस्तखत फ़र्ज़ी!

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती। स्पीकर कोई निर्णय नहीं लें सकेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक जाए। इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसले पर रोक लगा दी।

शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी किया था। जिसमें उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए गए थे।  नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया। 

Read also: Maharashtra Political Crisis Live: महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, सड़कों पर फूट सकता है शिवसैनिकों का गुस्सा

उधर, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच राज्य विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने दोनों गुटों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ये 53 विधायक दोनों गुटों से हैं। सभी को एक हफ्ते के भीतर जवाब देना था। शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी होने पर महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा कि जब भी कोई आवेदन मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करनी होती है। प्रत्येक विधायक को नोटिस जारी किया गया। जिसके खिलाफ आवेदन किया गया था।

Exit mobile version