नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चेहरे को ढकना (‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क ज़रूरी
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क सुरक्षा कवच की तरह है।
देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं मामले
गौरतलब हो कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.15 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये देश में वैश्विक महामारी फैलने की शुरुआत होने के बाद से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गयी है।