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Gujarat High Court: केजरीवाल और संजय सिंह को झटका; जारी समन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

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Gujarat High Court: अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। जिस पर 14 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आप नेताओं की तरफ से पेश अधिवक्ता रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति दोशी से सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया। लेकिन आज गुजरात हाईकोर्ट से दोनों आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका दिया है।

हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं को जारी किए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था।

मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख

आज गुरुवार को हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए समन को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी के साथ इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख लगा दी है।

बता दें कि अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। जिस पर 14 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होनी है। आज गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप नेताओं की तरफ से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति दोशी से उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया। इस पर न्यायमूर्ति दोशी ने इस स्तर पर किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, अभी हम नहीं कर सकते। हम आपको जल्द से जल्द सुन सकते हैं। लेकिन कोई आज आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

सत्र अदालत के न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने पहले अपने एक आदेश में दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसी के साथ कहा कि निचली अदालत का आदेश “न तो अवैध और न गलत” था। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने पीएम डिग्री के संबंध में उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था।

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