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यूपी में लव जिहाद क़ानून पर लगी राज्यपाल की मोहर


यूपी में लव जिहाद क़ानून पर लगी राज्यपाल की मोहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दे दी। राज्यपाल ने धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020) को मंजूरी दी है। इसी के साथ ये कानून आज यूपी में लागू भी हो गया है।

24 नवंबर को अध्यादेश को मिली थी मंज़ूरी
पिछले मंगलवार 24 नवंबर को यूपी कैबिनेट ने ‘लव जिहाद’ पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

सीएम योगी ने बिहार चुनाव में की थी घोषणा
साथ ही सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना भी देनी होगी। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घोषणा की थी कि ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाया जाएगा।

क्या है नए कानून में

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