केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला की हत्या के मुख्य आरोपी सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि गोल्डी बराड़ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है।
गैंगस्टर गोल्डी बरार पर पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला की मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कराने का आरोप है. पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड के लिए गोल्डी बराड़ को मास्टरमाइंड बताया था। हाल ही में कनाड़ा पुलिस की ओर से जारी की गई 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी गोल्डी बराड़ का नाम शामिल किया गया था. गोल्डी बराड़ पर इस सूची में भी हत्या का ही आरोप दर्शाया गया था. भारत की ओर से अब उसे आतंकी घोषित किए जाने के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं.
गृह मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि “गोल्डी बराड़ को सीमा पार एजेंसियों द्वारा समर्थन प्राप्त है और वह कई हत्याओं में शामिल है। वो कट्टरपंथी विचारधारा का दावा करता है, राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करता था, फिरौती की मांग करता है और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हत्याओं के बारे में संदेश पोस्ट भी करता है. गोल्डी बराड़ पर सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से उच्च श्रेणी के हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति और हत्याओं के लिए शार्प शूटर उपलब्ध कराने का आरोप है.