Site icon Buziness Bytes Hindi

जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत को मिलेगा एक और मौक़ा


जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत को मिलेगा एक और मौक़ा

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिये वकील नियुक्त करने का भारत को ‘‘एक और मौका’’ देने का सोमवार को पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया।

पाक मीडिया ने दी खबर
पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में यह कहा गया है। जाधव (50), भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने से पाकिस्तान के इनकार करने के खिलाफ और उनकी मौत की सजा को चुनौती देने के लिये हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था।

आईसीजे का आदेश
आईसीजे ने जुलाई 2019 में अपने आदेश में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’’ करना होगा। साथ ही, उसे बगैर विलंब किये भारत को राजनयिक माध्यम से उनसे संपर्क करने की अनुमति भी देनी होगी। सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जाधव के लिये एक वकील नियुक्त किये जाने की पाक सरकार की याचिका पर सुनवाई की।

याचिका में दावा
पीठ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्ला और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल थे। पाकिस्तान सरकार ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से जाधव के लिये एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने का अनुरोध किया था, ताकि वह आईसीजे के फैसले के क्रियान्वयन को देखने की जिम्मेदारी पूरी कर सके। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जाधव ने अपने खिलाफ सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका या पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।

Exit mobile version