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Pakistan: इमरान खान लाहौर से गिरफ्तार, तोशाखाना केस में कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान पर
इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तीन साल की सजा सुनाई हैै। कोर्ट ने इमरान खान पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तोशाखाना मामले में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। बताया गया कि सजा के ऐलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है।

तोशाखाना मामला क्या है?

पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखा जाता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहे तो उसको इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। यह एक नीलामी प्रक्रिया के जरिए तय होता है। विदेश से मिले उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम होते हैं। इसके माध्यम से मिले धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा करते है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना से रियायती मूल्य पर प्राप्त महंगी ग्राफ कलाई घड़ी समेत अन्य उपहार खरीदने और उनको लाभ के लिए बेचने का आरोप है। इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपए के 58 उपहार विदेश में मिले थे। इन सभी महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया था। इसके बाद इमरान खान ने इन्हें तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीद कर बाजार में महंगे दाम पर बेच दिया था। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव किए थे।

जानकारी के अनुसार, इमरान ने 2.15 करोड़ रुपए में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदा और बेचकर 5.8 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। इमरान ने जिन उपहारों को बेचा था उनमें ग्राफ घड़ी, कफलिंक का जोड़ा, महंगा पेन, अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थे। बिक्री का विवरण नहीं देने पर उन्हें पिछले साल अक्तूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया था।

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