Omprakash Chautala In Jail: चंडीगढ। हरियाणा की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में चार साल की सजा सुनाई। इसी के साथ सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सीएम चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की चार संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां गुरुग्राम , पंचकूला,हेली रोड और असोला में स्थित हैं।
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हालांकि सीबीआई ने अदालत से पूर्व सीएम को अधिक से अधिक सजा देने की सिफारिश की थी। इससे पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर जोरदार बहस हुई थी। इस दौरान चौटाला के वकील ने बीमारी और विकलांगता का हवाला देते हुए बरी करने की अपील की थी। लेकिन सीबीआई के वकील ने ओम प्रकाश चौटाला की बीमारी और विकलांगता के दलीलों का जमकर विरोध किया। इस दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए। लेकिन आरोपी चौटाला को अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। इन्होंने सत्ता और अपनी कुर्सी का दुरूपयोग किया है। जिससे आने वाले इससे सबक सीख सकें।
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सीबीआई ने अदालत में कहा कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए सजा बहुत जरूरी है। सीबीआई वकील ने कहा कि भ्रष्टाचार एक कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए। कोर्ट का ये फैसला समाज में मिसाल बनेगा।
चौटाला को पांच लाख रुपए अलग से सीबीआई को देने होंगे। पांच लाख रुपये नहीं देने पर जेल की सजा छह महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी। अदालत ने कोर्ट रूम से चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। पूर्व सीएम चौटाला अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए दस दिन का समय मांगा है। इस पर सीबीआई कोर्ट के जज ने कहा कि चौटाला हाईकोर्ट जा सकते हैं।
