यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पैगंबर के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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गाजियाबाद के विवादित पुजारी यति नरसिंहानंद पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मामला दर्ज किया गया है। इस टिप्पणी के बाद यूपी शहर और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। आईटी एक्ट और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शहर पुलिस के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई।

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शिकायत और एफआईआर की एक प्रति पोस्ट की। इससे पहले दिन में ओवैसी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ यहां शिकायत दर्ज कराई और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की। जबकि हिंदुत्व नेता के खिलाफ यहां पुराने शहर के इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया, ओवैसी ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि AIMIM की शिकायत को कार्रवाई के लिए साइबर सेल को भेज दिया गया है।

शहर के पुलिस प्रमुख ने उन्हें यह भी बताया कि आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने के बारे में प्रक्रिया के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचित किया जाएगा। AIMIM प्रमुख ने कहा कि यति नरसिंहानंद नफरत फैलाने वाले भाषण के सिलसिले में पहले ही जेल जा चुके हैं, उन्हें जमानत इस शर्त पर मिली थी कि वो आगे से इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए ज़मानत की शर्त तोड़ने के कारण यति नरसिंहानंद की बेल रद्द की जाए।

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शीर्ष के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण देने वाले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत में Unlawful Activities (Prevention) Act के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई और आरोप लगाया गया कि नरसिंहानंद के लिए इस्लाम को निशाना बनाकर झूठे और तुच्छ बयान देना आम बात हो गई है। इसमें कहा गया है कि एक टीवी पत्रकार, तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और भाजपा की तत्कालीन प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी की थी। सांसद ने लोगों से शांत रहने की अपील की।

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