यूपी में कोरोना वॉरियर्स से दुर्व्यवहार पर मिलेगी 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा, अध्यादेश को मिली मंजूरी

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यूपी में कोरोना वॉरियर्स से दुर्व्यवहार पर मिलेगी 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा, अध्यादेश को मिली मंजूरी

लखनऊ: कोरोना वायरस संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स को मारपीट और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई के लिए बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर हमला करने वालों या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्वच्छताकर्मियों के साथ ही सरकार की ओर से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई मारपीट या दुर्व्यवहार पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। इसके साथ पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

इसके अलावा डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों या किसी अन्य कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी। यहां तक कि आइसोलेशन तोड़ने वालों पर भी यहीं कानून लगाया जाएगा। इन अपराधों के लिए 2 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा।

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