वाशिंगटन। अमेरिका कोर्ट के एक बडे़ फैसले में एच-1बी वीजा धारकों के लिए बड़ी छूट दी गई है। जिसमें अब एच-1 बी वीजा धारक अमेरिका में नौकरी कर सकेंगे।
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दायर याचिका में एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने वाले ओबामा कार्यकाल के नियमों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अमेरिका कोर्ट के इस फैसले से अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी के पास एच-1बी वीजा है तो उसके जीवनसाथी को देश में काम करने की अनुमति है। दायर याचिका में एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने वाले ओबामा कार्यकाल के नियमों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
दायर याचिका का टेक कंपनियों ने विरोध किया था। अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम के अधिकार जारी किए हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं। अपने आदेश में जस्टिस चुटकन ने कहा कि सेव जॉब्स यूएसए का प्राथमिक तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अथॉरिटी को एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन वह विवाद आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम, कार्यकारी-शाखा अभ्यास के दशकों और उस अभ्यास के स्पष्ट और निहित कांग्रेस अनुसमर्थन दोनों के पाठ में लंबे समय तक चलता है।
जज ने आदेश में साफ किया कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और जानबूझकर अमेरिकी सरकार को अधिकार दिया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में भ्-4 पति या पत्नी के ठहरने की अनुमेय शर्त के रूप में रोजगार को अधिकृत करे। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि संघीय सरकार के पास समान वीजा वर्गों के लिए रोजगार को अधिकृत करने के लिए लंबे समय से और खुली जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने उस अधिकार का प्रयोग करने की मंजूरी दी है। होमलैंड सुरक्षा विभाग और उसके पूर्ववर्तियों ने न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके जीवनसाथी और आश्रितों के लिए भी रोजगार को अधिकृत किया है।
H-1B : अमेरिकी में H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी भी कर सकेगे USA में नौकरी
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