टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

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टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

  • बिजनेसमैन नवल किशोर कपूर, अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद भी आरोपी बनाये गए

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। आतंकी हाफिज सईद के साथ कोर्ट ने कश्मीरी व्यापारी और आतंकियों से साठगांठ रखने वाले जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और यूएई के बिजनेसमैन नवल किशोर कपूर के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वटाली की कंपनी मेसर्स ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी टेरर फंडिंग का आरोपी बनाया गया है।

हाफिज सईद की गिरफ्तारी दिखावा है
बताते हैं कि हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। पाकिस्तान FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए खानापूर्ति करते हुए कभी-कभार उसे दिखावे के लिए गिरफ्तार करती है। जबकि जहूर अहमद शाह वटाली, फंटूश और नवल किशोर कपूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर नितेश राणा ने NIA के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वटाली, हाफिज सईद के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से आतंकी फंडिंग के लिए पैसे प्राप्त कर रहा था।

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