- कोर्ट ने नहीं दी बेल, हाईकोर्ट में भी दाखिल न हो पाई याचिका
मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान और उसके साथियों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जमानत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। उनकी जमानत कराने के लिए वकील लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें निराशा ही हासिल हुई है।
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बुधवार को आर्यन खान को जमानत मिलने की उम्मीद थी मगर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का डिटेल आर्डर मिलने के बाद आर्यन के वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे जस्टिस सांबरे की कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए पहुंचे मगर समय अधिक हो जाने के कारण हाईकोर्ट की बेंच उठ चुकी थी। जिसके कारण आर्यन की याचिका दाखिल नहीं हो पाई। अमित देसाई का कहना है कि वह कल जमानत याचिका दाखिल करने की प्रयास करेंगे। इस मामले में आरोपी मुनमुन धमीजा के अधिवक्ता काशिफ खान ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का प्रयास किया मगर समय गुजर जाने के कारण वह भी याचिका दाखिल नहीं कर पाए।
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8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। वहीं एनसीबी का कहना है कि आर्यन प्रभावशाली है और जमानत पर रिहा होने के बाद वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। एनसीबी ने आर्यन के देश छोड़कर भागने की भी आशंका जताई है। एएसजी अनिल सिंह का कहना है कि ठोस सबूतों के आधार पर ही एनसीबी ने आर्यन और उसके दोस्त अरबाज को गिरफ्तार किया है।