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दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगे 10 साल से पुराने डीजल वाहन


दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगे 10 साल से पुराने डीजल वाहन

नई दिल्ली। 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण दिल्ली सरकार रद्द करने जा रही है। बताया गया कि 1 जनवरी 2022 को जो वाहन 10 साल की उम्र पूरा कर चुके होंगे उनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। हालांकि सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य राज्यों में उनका रजिस्ट्रेशन दुबारा से कराया जा सके।

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गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जुलाई 2016 में निर्देश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन का पंजीकरण और उनके चलाये जाने पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। इसको लेकर संशोधन करने की अपील की गई लेकिन एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया। एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ की गई अपील को उच्चतम न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था।

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अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके बाद 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन स्वामी अपने वाहन की एनओसी लेकर अन्य प्रदेशों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। माना जा रहा है कि डीजल के वाहनों को पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के बाद सरकार 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी।

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