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ITR फॉर्म में देनी होगी कैश लेनदेन की डिटेल

ITR filing

नए साल में केंद्र सरकार ने कैश लेनदेन की निगरानी करने का पक्का मन बना लिया है. अभी हाल में इनकम टैक्स विभाग ने जो नए आईटीआर फॉर्म रिलीज किए हैं उनमें आपको अपने कैश लेनदेन की डिटेल देना पड़ेंगी. उसके साथ ही देशभर में मौजूद अपने सभी बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी, ये जानकारियां इस नए फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अस्सेस्मेंट ईयर 2024-25 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं. पिछले साल नए आईटीआर फॉर्म फरवरी में आये थे जबकि इस बार ये दिसंबर में ही आ गए हैं. इनकम टैक्स की ज़बान में बोलेन तो अस्सेस्मेंट ईयर 2024-25 के लिए जारी फॉर्म का मतलब है कि आप वित्त वर्ष 2023-24 में की गई अपनी कमाई की सारी डिटेल उस फॉर्म में भरें.

सरकार की लगातार कोशिश है कि देश में कैश का लेनदेन कम से कम हो और इसीलिए एक दिन में 2 लाख रुपए तक ही कैश लेने दें की लिमिट तय की गई है. अब ITR फॉर्म में भी इसका प्रावधान कर दिया गया है, अब आपको चालू वित्त वर्ष में लेनदेन में शामिल सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी, इसके साथ ही बैंक अकाउंट किस टाइप का है इसकी भी जानकारी देनी होगी.

बता दें कि सहज फॉर्म या आईटीआर-1 ऐसे लोग भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है. वहीं अगर आप फैमिली बिजनेस या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में है, तब आपको संगम या ITR-4 फॉर्म भरना होगा. इसके लिए भी कुल आय की लिमिट 50 लाख रुपए होगी. पिछले साल की बात करें तो सरकार ने आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से आय का क्लॉज भी जोड़ा था और इस साल कैश लेनदेन को भी उसमें जोड़ दिया गया है.

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