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प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि गठन का फैसला


प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि गठन का फैसला

नयी दिल्ली: सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत आधार देने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन करने का फैसला किया है जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जुटाया जा सकेगा धन
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136-बी के तहत प्राप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि आयेगी और यह जब्त नहीं होने वाली निधि होगी। निधि का इस्तेमाल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि पर व्यय किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन जुटाया जा सकेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करायी जा सकेगी।

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