सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को EVM में डाले गए वोटों का Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने वोटों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और मतदान पर्चियों पर बार कोड रखने का सुझाव दिया।
यह आदेश भारत में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के कुछ घंटे बाद आया है, वोटों की गिनती 4 जून को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा , हमने दो दिशा-निर्देश दिए हैं। एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए। एसएलयू को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। क्रम संख्या 2 और 3 में उम्मीदवारों के अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रोकंट्रोलर ईवीएम में मेमोरी की जांच की जाएगी, ऐसा अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सत्यापन (कार्यक्रम के) का खर्च अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा, अगर ईवीएम से छेड़छाड़ पाई जाती है, तो खर्च वापस कर दिया जाएगा।”
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 24 अप्रैल को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इसे फिर से सूचीबद्ध करने के बाद दूसरी बार फैसले के लिए याचिका सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने ईसीआई से सिंबल लोडिंग यूनिट्स (एसएलयू) की उपलब्धता और अन्य चीजों के अलावा माइक्रो कंट्रोलर की सुरक्षा के बारे में पूछा।
शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न वकीलों, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के एक अधिकारी और ईसीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की सुनवाई के बाद मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था।
16 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के कागजी मतपत्र पर वापस लौटने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि जनसंख्या और अन्य कारकों को देखते हुए, भारत जैसे आकार के देश के लिए कागजी मतपत्र पर वापस लौटना व्यावहारिक नहीं होगा।
यह पहली बार नहीं है कि EVM का मामला शीर्ष अदालत पहुंचा है. इससे पहले 8 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में VVPAT भौतिक सत्यापन के अधीन EVM की संख्या एक से बढ़ाकर पांच करने का निर्देश दिया था।