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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट का फैसला: आजम खां, अब्दुल्ला और डॉ. तंजीन फात्मा दोषी

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दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों लोग इस समय जमानत पर हैं। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में है। 11 अक्तूबर को इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ताओं को बहस करनी थी। लेकिन उनके द्वारा कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला को आदेश दिया था कि वह 16 अक्तूबर तक लिखित बहस दाखिल करें।

इस फैसले के खिलाफ जिला जज कोर्ट में रिवीजन दायर की गई थी। जिसे एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज किया था। इसके बाद कल मंगलवार को अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ताओं ने लिखित बहस दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अब आज बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई थी।

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