मेरठ। मेरठ की एक अदालत ने बागपत में तैनात एएसपी मनीष कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अदालत ने डीजीपी को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि बागपत में तैनात एएसपी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
मेरठ की न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 मेरठ हर्ष अग्रवाल ने की अदालत ने एक मामले में गवाही दर्ज न कराने के मामले में ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि एएसपी मनीष कुमार मिश्रा इस समय बागपत में तैनात हैं। अदालत ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ को एएसपी की गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखा है। जिसमें अपर जिला जज ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना में मनीष कुमार मिश्र को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 में सत्र परीक्षण, सरकार बनाम दर्पण विचाराधीन है। यह दहेज हत्या के मामले का मुकदमा है। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी लगी हुई है। इस प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक हिरासत में जेल में भी बंद है।
बागपत में तैनात एएसपी मनीष कुमार मिश्रा के अलावा बाकी शेष गवाह अदालत के सामने बयान दर्ज करा चुके हैं। एएसपी को गवाही के लिए आठ सितंबर 2021 से लगातार न्यायालय में तलब किया जा रहा है। इसके बावजूद वह न्यायालय में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच रहे हैं। उनके मोबाइल पर संपर्क करके भी इसके बारे में अवगत कराया जा चुका है। लेकिन उन्होंने बताया कि वह कानून व्यवस्था संभालने के लिए अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं। इस कारण से उनके पास अभी समय नहीं है। एएसपी मनीष कुमार मिश्रा की ओर से इस मामले में कोई स्थगन प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि एएसपी आदेश का पालन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं।
