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गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद मिल गई कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को Supreme Court से जमानत

suprim court

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर असम पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को जमानत देकर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के मामले में असम पुलिस और यूपी पुलिस की एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है।

बता दें, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता व कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने पवन खेड़ा के लिए अंतरिम राहत और एफआईआर के एकत्रीकरण की मांग की। उनका आरोप था कि देश भर में कई मामले दर्ज किए जा रहे है। सिंघवी ने कहा, पवन खेड़ा ने इस मामले में माफी मांगी है और कहा कि यह गलती थी, जुबान फिलल गई थी। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

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