- मटौर से लें प्रेरणा, गांवों में रोके कोरोना संक्रमण
- गांव में बिना मास्क पहने सब्जी बेचने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना
- गांव में पोस्टर लगा कर कोरोना से बचाव को किया जा रहा हैै जागरूक
मेरठ। जिला मेरठ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की पहली लहर में संक्रमण से कम प्रभावित रहे ग्रामीण इलाके इस बार पंचायत चुनाव के बाद से ही कोरोना के कोप का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में दौराला क्षेत्र के गांव मटौर में कोरोना से बचाव के लिये बाहरी व्यक्तियों के गांव में प्रवेेश पर रोक लगाने के साथ सब्जी बेचने वाले के लिये भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गांव में बैनर लगा कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मटौर गांव के सख्त नियमों को यदि जिले के अन्य गांव भी अपना लें तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदमों पर रोक लगायी जा सकती है।
दौराला क्षेत्र का मटौर गांव में कोरोना और अन्य बीमारियों से ग्रसित अनेक लोगोें की मृत्यु होने और कई कोरोना संक्रमित ग्रामीणों के होम आइसोलेट होने के बाद ग्राम प्रधान के नेतृत्व में सख्त कदम उठाये गये हैं। ग्राम प्रधान की ओेर से गांव के रास्तों पर लटकाये बैनर में साफ तौर पर लिखा है कि कोरोना महामारी रोकने के लिए गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है।
यह बैनर चेतावनी देने के साथ ग्रामीणों को कोरोना के खतरे से जागरूक भी कर रहे हैं। इन बैनर पर लिखा है ’अपनी सुरक्षा अपने हाथ उचित दूरी मुंह पर मास्क जरूरी।’ दो गज की दूरी-मास्क है जरूरी, कोरोना हर जगह बारात लेकर पहुंच चुका है. न ही किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, हम सबका मिलकर प्रयास, करो कोरोना वायरस का नाश। कोरोना को दूर भगाइये जैसे स्लोगन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं घर में रहने से परेशान लोगों के लिये लिखा है, घर में रहकर न हों बेचैन. तोड़े कोविड़ 19 की ये चेन।
सब्जी बेचने वालों के लिये भी बनाये सख्त नियम
गांव में बिना मास्क पहने फल-सब्जी बेचने वालों पर भी दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। फल-सब्जी विक्रताओं के लिये बनाये गये नियमों में लिखा है कि गांव में सब्जी बेचने वाले का गांव मटौर का निवासी होना अनिवार्य है। सब्जी बेचते समय उसके मुंह पर मास्क व हाथ में दस्ताने हो। मास्क लगाकर आने वालोें को ही फल-सब्जी बेची जाये। सामग्री का मूल्य बाजार रेट से अधिक न हो। गांव में लगाये गये बैनर पर लिखे इन नियमों में कहा गया है कि ऐसा न होने की स्थिति में विक्रेता पर दो हजार रुपये का दण्ड लगाया जायेगा।
गांव मटौर में कोरोना संक्रमण रोकने की इस पहल की सराहना की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना से बचाव ही इसका उपचार है। यदि अन्य गांव भी अपने यहां सख्ती बरतें और कोविड गाइडलाइन का पालन करायें तो कोरोना संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है।