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GPF Withdrawal: GPF से पैसे निकालने के नियम बदले, अब इतनी राशि की कर सकेंगे निकासी

GPF withdrawal rules

GPF withdrawal rules: अगर जीपीएफ में निवेश करते हैं तो बता दें कि हाल में जीपीएफ से पैसे निकासी के नियमों में बदलाव किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल में जीपीएफ से पैसों की निकासी नियमों की लिस्ट जारी की है। 2004 से पहले नौकरी से जुड़े सरकारी कर्मचारी जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते है। यह केंद्र सरकार की बचत योजना है।

दरअसल केंद्र सरकार ने जीपीएफ से जुड़े पैसे की निकासी को लेकर नियमों में बदलाव किया है। जीपीएफ में निवेश करने वाले बीमारी, विवाह, शिक्षा, घर बनाने, कार खरीदने आदि के कामों के लिए जीपीएफ से पैसा निकाल सकेंगे।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद

इन कारणों के लिए नियमों के मुताबिक- जीपीएफ ग्राहक बारह महीने का वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई, जो कम हो, निकाल सकते हैं। DoPPW के अनुसार, बीमारी के लिए ग्राहक के खाते में जमा राशि का 90 फीसद तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है। जीपीएफ ग्राहक दस साल की सेवा पूरी होने के बाद निकासी कर सकता है।

निम्न कारणों से जीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं

मोटर कार,मोटरसाइकिल,स्कूटर आदि की खरीद या इस उद्देश्य के लिए पहले से लिए लोन का पुनर्भुगतान, मोटर कार की व्यापक मरम्मत,ओवरहालिंग, मोटर कार, मोटरसाइकिल,स्कूटर और मोपेड आदि बुक करने के लिए पैसे जमा करना शामिल हैं। इन कारणों के लिए नियमों के मुताबिक- किसी ग्राहक को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए क्रेडिट पर जमा राशि, वाहन की लागत का तीन-चौथाई हिस्सा, जो कम हो, निकालने की अनुमति होगी।
उपरोक्त उद्देश्य के लिए निकासी की अनुमति 10 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही दी जाएगी। इसके अलावा जिन सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दो साल पहले सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति दी जानी है। उन्हें बिना कारण बताए शेष राशि का 90 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति है।

बकाया होम लोन का पुनर्भुगतान

घर बनाने के लिए घर की जगह की खरीद, अधिग्रहीत जमीन पर घर का निर्माण करना, पहले से ही खरीदे गए घर का पुनर्निर्माण करना या उसमें कुछ परिवर्तन करना, पैतृक घर का नवीनीकरण, या परिवर्तन करना, इन कारणों के लिए नियमों के मुताबिक जीपीएफ ग्राहक को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए क्रेडिट पर मौजूद राशि का 90 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति दी जा सकती है।

लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक आवास उद्देश्यों के लिए जीपीएफ निकासी को अब एचबीए नियमों के तहत निर्धारित सीमा से नहीं जोड़ा जाएगा। जीपीएफ ग्राहक अपनी सेवा के दौरान किसी समय सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

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