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Changes From 1st June 2022: आज से हुए ये 5 बदलाव जेब पर डालेंगे असर,गैस सिलेंडर और बैंकिंग के बदले नियम

मेरठ। आज एक जून 2022 से देशभर पांच बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन पांचों बदलावों का असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ेगा। आज आप भी इन बदलावों के नियमों के बारे में आज जान लीजिए। इन बदलावों में बैंकिंग से जुड़े कई नियम के अलावा गैस सिलेंडर, आभूषण में हॉलमार्किंग भी शामिल है। 

सरकारी मुफ्त राशन 

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त गेहूं का कोटा घटा आज से घट गया है। यूपी और बिहार और केरल में अब आज से यानी एक जून से अब 3 किलो गेहूं और दो किलो चावल के स्थान पर पांच क‍िलो चावल ही म‍िलेगा। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ही चावल बांटा जा रहा है। 

गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव

देश की सरकारी तेल कंपनियां प्रत्येक माह की एक तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। एक जून से गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हो सकता है। वहीं सरकार राहत भी दे सकती है। एक मई 2022 को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 102 रुपए महंगा हुआ था.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगी

वाहनों के लिए आज एक जून से थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो गया है। थर्ड पार्टी बीमा के लिए अब ज्यादा प्रीमियम देना होगा। वहीं दोपहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक वाहनों के लिए 1,366 रुपए प्रीमियम देना होगा। इंश्योरेंस के इस नए नियम के अनुसार एक हजार सीसी के वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम अब 2072 रु से बढ़ाकर 2094 रुपये कर दिया है। 

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बैंकिंग सेक्टर में बदलाव

एसबीआई होम लोन पर अब एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को आज से बढ़ा रही है। बैंक की नई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट आज एक जून से 7.05 प्रतिशत हो जाएगी। इसी के साथ  बैंक की नई रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट दर 0.40 प्रतिशत बढ़ा दी है। अब ये 6.65 प्रतिशत रहेगी। 

एक्सिस बैंक ने अपनी एवरेज मंथली बैलेंसशीट लिमिट बढ़ाई है। आज 1 जून से एवरेज मंथली बैलेंस शीट की लिमिट 25 हजार रुपए जरूरी होगी। ऐसा नहीं होने पर पहले से ज्यादा सर्विस चार्ज अब कटेगा। इसके साथ ही ऑटो डेबिट सक्सेस नहीं होने पर पहले के मुकाबले ज्यादा पेनाल्टी भी देनी होगी। 

गोल्ड हॉलमार्किंग 

आज एक जून से गोल्ड हॉलमार्किंग कई अन्य जिलों में भी लागू कर दी  गई है। आज से 32 नए जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ऐसे सभी 288 जिलों में सोने के गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी कर दिया गया है। हॉलमार्किंग के बाद अब 14, 18, 20, 22,  और 24 कैरेट सोने की ज्वेलरी ही बिक सकेंगे।

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