नई दिल्ली। पेन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना यानी लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाई गई है, पूर्व में यह 31 मार्च थी। ऐसा नहीं करने पर जहां पेन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे वहीं सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकरदाताओं के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक आयकरदाता को किसी भी तरह का आयकर रिफंड नहीं मिल सकेगा।
रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा
जब तक ये दोनों लिंक नहीं होते हैं उस समय तक का रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही टीडीएस (टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) पर लगने वाले टैक्स दर की रकम 20 फीसदी या अधिकतम वसूली जाएगी। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इससे पूर्व ही करदाताओं को अपना पेन-आधार लिंक कर लेना चाहिए। इससे वे आगे आने वाली परेशानी से बच जाएंगे।
आयकर विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं पेन को आधार से लिंक
आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग के पोर्टल पर दिया है….
-सबसे पहले आयकर विभाग की इ-फाइलिंग साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
-यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है।
-इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा।
-इस पर अपना पेन और आधार नंबर डालना है।
-इसके बाद वेलिडेट का बटन क्लिक करना होगा।
-आपका नाम जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटोपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा।
-जिसके बाद यह हो जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मैच नहीं होता है तब किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पेन आधार से जुड़ जाएगा।