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यस बैंक को SAT से मिली बड़ी राहत, सेबी के फैसले पर लगी रोक

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यस बैंक को SAT से मिली बड़ी राहत, सेबी के फैसले पर लगी रोक

प्राइवेट सेक्टर के Yes Bank के शेयर में सोमवार को 4 फीसदी तक की तेजी देखी गई. शेयर में ये तेजी सिक्योरिटीज अपीलीय ट्राइब्यूनल (SAT) से बैंक मिली एक बड़ी राहत के बाद आई है. SAT ने मार्केट रेगुलेरटर सेबी के एक फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है.

दरअसल, यस बैंक को AT-1 (एडिशनल टीयर 1) बॉन्ड मामले में सेबी ने 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये की पेनॉल्टी के साथ इसके तीन अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया था. इसमें विवेक कंवर पर 1 करोड़ रुपये, आशीष नासा और जसजीत सिंह पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

लेकिन अब SAT ने सेबी के फैसले पर रोक लगा दी है. जिससे बैंक को फिलहाल 25 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा. सेबी ने बैंक पर यह जुर्माना ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में लगाया था. सेबी का कहना है कि यस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में AT-1 बॉन्ड की बिक्री करते हुए इसके रिस्क फैक्टर के बारे में ग्राहकों को जानकारी नहीं दी थी.

यस बैंक को फौरी राहत देते हुए SAT ने सेबी से अगले 4 हफ्तों में इस मामले पर जवाब मांगा है. वहीं इसके तीन हफ्तों के बाद यस बैंक को सेबी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है. इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है.

SAT ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में हमने पाया कि AT-1 बॉन्ड्स के रिस्क की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है, और इसकी जानकारी सबको थी. इसी को आधार बनाकर पेनल्टी पर अंतरिम रोक लगाई गई है.

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