Rules exchange of mutilated notes found in ATM: ATM से नोट निकालते समय अगर कटे फटे नोट आ जाए तो परेशान न हों। RBI गाइडलाइंस के अनुसार, कटे फटे नोटों को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, निजी क्षेत्र के बैंक की किसी करेंसी चेस्ट शाखा या RBI के किसी आफिस के काउंटरों पर बिना कोई फॉर्म भरे इसको बदल सकते हैं।
RBI की गाइडलाइंस
कई बार ATM से कटे फटे नोट निकलतें हैं। कटे फटे नोट निकलने पर लोग परेशान हो जाते हैं। बाजार में ऐसे नोट चलाए जाने पर कोई नहीं लेता है। कई बार वस्तु या सेवा का भुगतान करने पर कटा-फटा नोट या खराब होने के कारण दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में अगर ATM या किसी अन्य माध्यम से कटे फटे नोट आ गए हैं। उनको बदलना चाहते हैं RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, ऐसे नोटों को बैंक में आसानी से बदलवा सकते हैं।
गंदे नोट बदलने का तरीका
गंदे नोट उनको कहते हैं जो दिखने में काफी नाजुक हालत में होते हैं। नोट को मोड़ने पर उनके फटने का डर बना रहता है। जिन नोटों के दो सिरों पर नंबर होते हैं। यानी 10 रुपए और उससे अधिक मूल्य के नोट जो दो टुकड़ों में होते हैं। उन्हें गंदा नोट माना जाता है। इन सभी नोटों को किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा के अलावा बैंक करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटरों पर बदला जा सकता है।
कटे-फटे नोट बदलने का तरीका
जो नोट टुकड़ों में हैं या जिनके जरूरी हिस्से गायब हैं। उन्हें बैंकों से बदल सकते हैं। इन नोटों का रिफंड मूल्य RBI(नोट रिफंड) नियमों के अनुसार किया जाता है। इन्हें किसी भी बैंक शाखा RBI के काउंटरों से बदल सकते हैं।
भंगुर या जले हुए नोट
जो नोट अत्यधिक भंगुर हैं या जल गए हैं और सामान्य रख-रखाव का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे नोट केवल RBI के निर्गम आफिस में बदल सकते हैं। ऐसे नोट को बदलने के लिए रिज़र्व बैंक के दावा अनुभाग, निर्गम विभाग प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
बैंकों में नोट बदलवाने का तरीका
अगर एटीएम से पैसे निकालते समय खराब या कटा—फटा नोट निकला है। ऐसे में उस बैंक (जिस बैंक का एटीएम है) में जाना होगा। जहां पर एप्लीकेशन लिखनी होगी और एटीएम स्लिप लगाकर लेनदेन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस की डिटेल दी जा सकती है। जिसके बाद नोट आसानी से बदल जाएगा।
नोट बदलने की सीमा
कटे फंटे नोटों को बदलने की तय सीमा है। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट बदलवा सकता है। इसी के साथ, इन नोटों की कीमत 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है।