नई दिल्ली। आरबीआई ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व अन्य विनियमित वित्तीय इकाइयों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। नियम लागू होने के बाद से बैंक और वित्तीय कंपनियों की आई सेवाओं के प्रति जवाबदेही और कड़ी होगी।
केंद्रीय बैंक ने जारी निर्देश में कहा कि इन वित्तीय इकाइयों को सुनिश्चित करना होगा कि आईटी सेवाओं के परिचालन का जिम्मा किसी बाहरी एजेंसी को दिए जाने से उनके दायित्वों एवं ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारियों में कोई कमी न आने पाए। साथ ही उन पर केंद्रीय बैंक की प्रभावी निगरानी बने रहे। हालांकि, आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को इन निर्देशों के पालन के लिए पर्याप्त समय देते हुए कहा कि ये मानक एक अक्तूबर, 2023 से लागू होंगे।
सेवा प्रदाता कंपनी को करना होगा पालन
केंद्रीय बैंक ने कहा, बैंक यह सुनिश्चित करें कि आउटसोर्सिंग पर काम कर रही कंपनी भी सेवाओं के संबंध में उसी ऊंचे मानक का पालन करे, जिस पर वह खुद चलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सेवा प्रदाता कंपनी देश के भीतर है या बाहर।