CBDT: नई ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष 2023 के दौरान 600 करोड़ रुपए (स्रोत पर कर कटौती के तहत, टीडीएस) कर के रूप में जुटाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, पिछले साल एक अप्रैल को क्रिप्टो पर कर व्यवस्था की शुरुआत होने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टीडीएस के रूप में 105 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में नई टीडीएस व्यवस्था लागू
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में नई टीडीएस व्यवस्था लागू होने के बाद से सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपए से अधिक कर संग्रह किया है। उन्होंने बताया कि नई ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष 2023 के दौरान लगभग 600 करोड़ रुपए (स्रोत पर कर कटौती के तहत, टीडीएस) टैक्स के रूप में एकत्र किए हैं। जबकि दूसरी ओर, पिछले साल एक अप्रैल को क्रिप्टो पर टैक्स व्यवस्था की शुरुआत होने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टीडीएस के रूप में 105 करोड़ रुपए एकत्र हुआ हैं।
उन्होंने बताया कि वित्त अधिनियम 2023 ने 1 अप्रैल, 2023 से आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए जोडी गई है। जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता खाते में शुद्ध जीत पर आयकर (टीडीएस) काटना जरूरी करती है। निकासी के समय और साथ में वित्तीय वर्ष के अंत में कर कटौती की जरूरी हो गई है।
1 अप्रैल, 2023 से आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों या क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर से होने वाली आय 18 प्रतिशत की दर से टैक्स योग्य है। ऐसी आय कर योग्य होगी, भले करदाताओं की कुल आय 2.50 लाख रुपए की सीमा से नीचे हो और कर योग्य राशि की गणना करते समय अधिग्रहण की लागत के अलावा किसी अन्य कटौती की अनुमति न हो। करदाता को दो क्षेत्रों ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो व्यापार-से होने वाली कमाई को अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए दिखाना जरूरी हो गया है।