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दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक को रेप केस में 25 साल की सजा

BJP MLA from Duddhi assembly constituency sentenced to 25 years in rape case

9 साल पुराने रेप केस के एक मामले में भाजपा विधायक को आज 25 साल की सजा सुनाई गयी, भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 9 साल पुराने इस मामले में 3 दिन पहले दोषी करार दिया गया था। भाजपा विधायक को सजा के साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है जिससे पीड़िता का पुर्नवास किया जायेगा। विधायक रामदुलार गोंड को 12 दिसंबर को MP-MLA कोर्ट अपर सेशन की अदालत ने दोषी करार दिया था और विधायक को जेल भेज दिया था। रामदुलार गोंड सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा विधायक है।

रेप पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि 4 नवंबर 2014 को भाजपा विधायक रामदुलार विधायक ने नाबालिग से बलात्कार किया था। उस समय रामदुलार प्रधानपति थे, उनकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव प्रधान थी। पीड़िता की बहन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि रामदुलार गोंड ने उसकी बहन के साथ एक साल तक डरा धमकाकर उससे रेप करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की बहन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रामदुलार गोंड के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। ये कानूनी लड़ाई करीब 9 साल चली और अब इसमें पीड़िता को न्याय मिला है। इस दौरान पीड़ित परिवार को डराने और धमकाने के बहुत प्रयास किये गए.

दबंग छवि के 49 वर्षीय रामदुलार गोंड सोनभद्र के दुद्धी इलाके के रासपहरी गांव के निवासी हैं। रामदु़लार ने भाजपा के टिकट पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नेता विजय सिंह गोंड को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। रेप केस में सजा होने के बाद अब रामदुलार की विधायकी जाने का खतरा पैदा हो गया है। नियमानुसार 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होने पर विधायक की विधायकी रद्द कर दी जाती है। आजम खान और उमर अब्दुल्ला की इसी तरह विधायकी जा चुकी है।

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