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Brij Bhushan Singh case: बृजभूषण शरण को पास्को मामले में बड़ी राहत, पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

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Brij Bhushan Singh case: पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह विवाद मामले में आज दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए यौन शोषण मामले में पॉक्सो कैसिलेशन की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण मामले में भाजपा बृजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। पहलवानों के यौन शोषण के अन्य मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है।

भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में राहत मिली है। यौन उत्पीड़न के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में जमा कर दी है। इस मामले में चार्जशीट पर एसीएमएम कोर्ट 22 जून को सुनवाई करेगी।

नाबालिग पहलवान के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। सुनवाई की तारीख 4 जुलाई है। रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पोस्को मामले में जांच पूरी हो गई है। जिसके बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट पेश की है।

पोस्को केस की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दाखिल की है। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। इसके अलावा, कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर की है।

इसमें पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डिजिटल दस्तावेजों और कई अनुलग्नकों का जिक्र करते हुए चार्जशीट दायर की है। कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर कर रहे हैं।

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