Aviation Rule Changes: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज विमान नियम, 1937 में संशोधन किया है। विमानन नियमों में किए विभिन्न बदलावों के अनुसार एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और सीपीएल धारकों के लाइसेंस की वैधता पांच साल से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है।
सरकार ने विमानन क्षेत्र में कारोबार को सुगमता और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अब 10 साल तक के लिए वैध रहेगा। अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल तक ही होती थी। उस अवधि के पूरा होने के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता था।
सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग को बढ़ावा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान नियम, 1937 में संशोधन किया है। विमानन नियमों में किए परिवर्तनों के मुताबिक एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और सीपीएल धारकों के लाइसेंस वैधता पांच साल से बढ़ाकर दस साल कर दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि इस बदलाव से पायलटों और डीजीसीए जैसे विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होगा। जिससे अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, हवाई अड्डे के आसपास रोशनी के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। यह स्पष्ट किया गया कि ‘प्रकाश’ शब्द में लालटेन रोशनी, विश काइट्स और लेजर लाइट शामिल हैं। इसके अलावा, ऐसी रोशनी का प्रदर्शन करने वालों पर सरकार के अधिकार क्षेत्र को एयरोड्रम के आसपास 5 किलोमीटर से 5 समुद्री मील तक बढ़ा दिया है।
संभावित आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी
स्पष्ट किया है कि सरकार के पास उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है जो रोशनी प्रदर्शित करते हैं। जो विमान के सुरक्षित संचालन को बाधित करता है या ऑपरेटिंग चालक दल के लिए खतरा उत्पन्न करता हैं। मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसी लाइटें 24 घंटे तक बंद नहीं की जाती तो, सरकार को उस स्थान पर प्रवेश करने और उन्हें बुझाने का अधिकार है। इसके साथ मामले को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा। जब देखी गई रोशनी का स्रोत अज्ञात होगा या यदि यह स्थान बदलता है, तो हवाई अड्डे या एयरलाइन ऑपरेटर को पुलिस स्टेशन को तुरंत घटना की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाएगा। जिससे संभावित आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
विदेशी लाइसेंस के सत्यापन की जरूरत को हटा दिया
अन्य एक बदलाव के तहत विदेशी लाइसेंस के सत्यापन की जरूरत को हटा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि नियमों में यह बदलाव विमानन क्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुरूप है। इसके अलावा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर(एटीसी) लाइसेंस धारकों के लिए संबंधित आवश्यकताओं को उदार बनाया है।
मंत्रालय ने कहा कि 10 अक्टूबर को अधिसूचित विमान नियम 1937 में बदलाव विमानन क्षेत्र में सुगमता को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में एक है। एयरलाइन अपने विमान बेड़े का विस्तार कर रही हैं। वे बढ़ती हवाई यातायात मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पायलटों को नियुक्त करेंगी।