देहरादून। मानसून के दौरान अब 30 सितंबर तक सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिल सकेगा। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश 30 सितंबर तक के लिए निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। अब केवल अपरिहार्य कारणों में ही सरकारी कर्मचारियों को अवकाश दिया जा सकेगा। लेकिन अवकाश देते समय उच्चाधिकारी को उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी।
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प्रदेश सरकार ने आपदा की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की थी। जिसमें सीएम ने बैठक में अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, कमिश्नरों और जिलाधिकारियों के अलावा सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए।
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जारी निर्देश में कहा है कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में मानसून काल में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं होती है। जिससे आम जन अधिक प्रभावित होते हैं। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है।
इससे निजी संपत्तियों और कृषि योग्य भूमि को नुकसान होने के साथ ही जन व पशु हानि होती है। इस स्थिति में प्रभावित लोगों को राहत देने व सहायता उपलब्ध कराने में अधिकारी-कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। इस कारण से 30 सितंबर तक के लिए सभी के अवकाश रदद कर दिए जाते हैं।
