लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। एफआईआर, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द कर दी थी।
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शीर्ष अदालत का आदेश था कि आशीष मिश्रा को 26 अप्रैल से पहले सरेंडर करना होगा। दो माह पहले अदालत का फैसला आशीष मिश्रा के पक्ष में था, लेकिन अब दो माह बाद अचानक से सीन बदल गया है। हालांकि, सरेंडर करने के बाद भी आशीष के पास इलाहबाद हाइकोर्ट में जमानत की नई याचिका दायर करने का रास्ता खुला हुआ है।
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गौरतलब है कि लखीमपुर के तिकोनिया में किसानों के उपर गाड़ी चढ़ाये जाने में आशीष मिश्र को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष को जमानत दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के साथ ही जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
