Site icon Buziness Bytes Hindi

शपथ लेते ही मध्य प्रदेश के मोहन ने धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों को लेकर दिया ये आदेश

As soon as he took oath, Mohan of Madhya Pradesh gave this order regarding loudspeakers of religious places. ​

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला आदेश पास किया उसके मुताबिक राज्य में अब धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक से ज़्यादा ध्वनि वाले लॉउडस्पीकर पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, यानि कि लाउडस्पीकर की ध्वनि को निर्धारित डेसिबल में प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य तमाम धार्मिक स्थलों के साथ अन्य स्थानों में अनियंत्रित और अनियमित लाउड स्पीकरों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि मनुष्य के काम करने की क्षमता ज़्यादा शोर से प्रभावित होती है, नींद और संवाद में भी व्यवधान पड़ता है। तेज़ आवाज़ की वजह से कई बीमारियां भी हो जाती हैं। आदेश में एनजीटी के एक आर्डर का भी हवाला दिया गया है और इसी के आधार पर लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। आदेश के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 और रात के समय 70 डेसिबल की ध्वनि निर्धारित की गई. वहीँ कमर्शियल एरिया में दिन के समय में 65 और रात में 5 डेसीबल 5, रिहायशी इलाके में दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल और साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल की ध्वनि को निर्धारित की गई है।

इस पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने उड़नदस्तों का गठन करने का भी निर्देश दिया है। इन उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, थानाधिकारी या उसका प्रतिनिधि या प्रदूषण बोर्ड का अधिकारी मौजूद रहेगा। उड़नदस्ते को ऐसे सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ मोहन यादव सरकार ने पहली कैबिनेट में खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आदतन अपराधियों पर भी लगाम लगाम लगाने के लिए गृह विभाग को अलर्ट किया गया है। इसके साथ राम मंदिर के मार्ग में अयोध्या जाने वाले लोगों का सरकार की तरफ से जगह-जगह स्वागत होगा।

Exit mobile version