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ए आर रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप


ए आर रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप

अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के टैक्स चोरी में किया इस्तेमाल

ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित मशहूर संगीतकार एआर रहमान पर 3.47 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगा है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है. जिसके बाद कोर्ट ने रहमान के नाम नोटिस जारी कर दिया है. बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के लिए रहमान ने कथित तौर पर अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट एआर रहमान फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है.

क्या है पूरा मामला?
इनकम टैक्ट डिपार्टमेंट की अपील पर जस्टिस टीएस शिवंगनानम और जस्टिस वी भवानी सुब्बोरोयन की बेंच ने एआर रहमान के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है इनकम टैक्स के वकील टीआर सेंथिल कुमार ने बताया कि साल 2011-12 में यूके की कंपनी लिब्रा मोबाइल के संबंध में रहमान को 3.47 करोड़ रुपये का टैक्स देना था. एक्सक्लूसिव रिंगटोन बनानी थी उन्होंने बताया कि इस कंपनी के साथ रहमान का कॉन्टैक्ट एक्सक्लूसिव रिंगटोन बनाने का था और यह कॉन्टैक्ट 3 साल के लिए था.इस कंपनी से अपना मेहनताना खुद लेने के बजाय उन्होंने अपने एआर रहमान फाउंडेशन में ट्रांसफर कराया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि रहमान को इस आय पर टैक्स देना था लेकिन टैक्स से बचने के लिए उन्होंने यह रकम चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर करा दी.

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