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Uttarpradesh News: 25 अप्रैल तक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु करें Online आवेदन

उत्तर प्रदेशUttarpradesh News: 25 अप्रैल तक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु करें Online आवेदन

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लखनऊ। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एस0एल0 अग्रवाल ने बताया कि  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्राथमिकता कार्यक्रम, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आनलाईन संचालित की जा रही है।

वर्ष 2022-23 हेतु जनपद में 10 इकाई स्थापित करने हेतु वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र की इकाई की स्थापना हेतु बैकों के माध्यम से अधिकतम रू. 10.00 लाख तक का ऋण दिलाये जाने का प्राविधान है।

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बैंकों से प्रदत्त पूजीगत ऋण पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा, शेष ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग के अन्र्तगत जैसे-अनु0जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग (विकलांग), महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिकों को पॅूजीगत मद के ऋण धनराशि पर समस्त ब्याज की धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जायगी।

उन्होने कहा कि इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र 25 अप्रैल 2022 तक आनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आनलाईन आवेदन हेतु http://cmegp.data-center-co.in  आवेदन कर सकते है। आवेदनकर्ता की पात्रता योजना के अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पुरूष/महिला उद्यमी पात्र होंगे, योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परियोजना प्रतिवेदन, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकि योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि तथा सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान करना होगा।

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