Sri Krishna Janmabhoomi Case: पक्षकारों को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का समय, अगली सुनवाई 4 अप्रैल को

उत्तर प्रदेशSri Krishna Janmabhoomi Case: पक्षकारों को 10 दिन में जवाब दाखिल करने...

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले के सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट में कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले के केसों की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों से 10 दिन में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों द्वारा दिए जवाब पर हलफनामा हफ्ते भर में फाइल किया जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए चार अप्रैल तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा-प्रथम ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि

याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को नोटिस उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

इस पर कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए सेवा संघ को अंतिम मौका दिया और कहा कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। इसलिए सभी पक्षकार 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। मामले में याची ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही इमाम मस्जिद इंतजामिया कमेटी सहित चार लोगों को पार्टी बनाया है।

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