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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद HC का फैसला आज, जाने पूरा मामला

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Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी ASI सर्वे मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में आज सभी पक्षों निगाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं। मुस्लिम पक्ष ने एएसआइ के हलफनामे पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 जुलाई को एएसआइ के अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने साफ किया कि सर्वे से निर्माण को नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग होगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने इसके संबंध में दाखिल हलफनामे को प्रस्तुत किया है।

वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से वैज्ञानिक सर्वे कराने के मामले में वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद वाराणसी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज गुरुवार को निर्णय सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर भोजनावकाश के बाद निर्णय सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश पर रोक लगाकर हाई कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में 25 से 27 जुलाई तक सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

सर्वे से ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण को नुकसान नहीं

मुस्लिम पक्ष ने एएसआइ के हलफनामे पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। हाईकोर्ट में 27 जुलाई को एएसआइ के अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने कहा था कि ASI सर्वे से ज्ञानवापी ​परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। मस्जिद पक्ष की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने ASI के कुदाल-फावड़े संग आने का फोटोग्राफ दिखाया।

जानिए पूरा मामला

वाराणसी जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में वुजूखाना व शिवलिंग छोड़ अन्य क्षेत्र के ASI सर्वे का निर्देश दिया था। ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया था।

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक याचिका

वाराणसी ज्ञानवापी परिसर को सील कर वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। यह याचिका जितेंद्र सिंह विसेन व अन्य की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से डाली गई है।
सावन अधिमास में शिवलिंग पूजा की अनुमति की मांग
प्रतापगढ़ के शैलेंद्र योगीराज ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शिखा यादव की अदालत में प्रार्थना दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर बताया है। इसी के साथ उन्होंने सावन के अधिमास में शिवलिंग पूजन-अर्चन की अनुमति की मांग की है। हालांकि सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) महेंद्र प्रसाद पांडेय ने कहा,प्रार्थना पत्र पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है।

ASI सर्वे के खर्च को लेकर हाईकोर्ट गया मस्जिद पक्ष

ASI सर्वे के खर्च पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने बताया कि ASI सर्वे के खर्च को लेकर जिला जज की अदालत में आवेदन किया। जवाब मिला कि इस बाबत वादी मंदिर पक्ष की ओर से शुल्क जमा नहीं किया गया है। नियम के तहत ASI सर्वे का शुल्क और आवश्यक होने पर पुलिस सुरक्षा का खर्च वादी मुकदमा को जमा करना होगा। हाईकोर्ट अर्जी पर आज तीन अगस्त को सुनवाई करेगा।

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