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उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी UCC की तैयारी शुरू, समिति की घोषणा

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भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात की भाजपा सरकार ने मंगलवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन के संबंध में तंत्र का पता लगाने के लिए एक समिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया है। समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद गुजरात सरकार यूसीसी के कार्यान्वयन पर फैसला करेगी।

पैनल में न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) – अध्यक्ष, सीएल मीना, आरसी कोडेकर, दक्षेश ठाकर और गीता श्रॉफ शामिल हैं. यूसीसी, भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक समान कानून प्रदान करता है।

जनवरी में, उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के एकीकृत सेट की दिशा में एक कदम है। यह पूरे उत्तराखंड में लागू होगा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों और कुछ संरक्षित समुदायों को छूट दी गई है।

मार्च 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के दोबारा पदभार संभालने के तुरंत बाद, उनकी अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समान नागरिक संहिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह कानून लागू होने के 60 दिनों के भीतर सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करता है। 26 मार्च, 2010 को या उसके बाद हुई शादियों का भी छह महीने के भीतर पंजीकरण होना चाहिए।

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