UCC के बाद उत्तराखंड में निकाह करना अब आसान नहीं

उत्तराखंडUCC के बाद उत्तराखंड में निकाह करना अब आसान नहीं

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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद किसी से भी शादी करना अब आसान नहीं होगा। यूसीसी एक्ट में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र है जिनके साथ न तो निकाह किया जा सकता है और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। जिन रिश्तों में पुरुषों के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर रोक है, उनमें मां का रिश्ता भी शामिल है। वहीं, महिलाओं को पिता के रिश्तेदार लड़के के साथ लिव-इन में रहने की इजाजत नहीं होगी। अगर वे ऐसा करती हैं तो उन्हें मौलानाओं या पुजारियों को इसकी जानकारी देनी होगी, साथ ही मैरिज रजिस्ट्रार को भी इसकी जानकारी देनी होगी, ताकि वह तय कर सके कि रिश्ता लोक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। अगर रिश्ता नियमों के खिलाफ पाया गया तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उसके तहत सरकार ने पुरुष और महिला के लिए 37 तरह के रिश्तों पर रोक लगा दी है। इनमें रक्त संबंध, संयुक्त परिवार और तीन पीढ़ियों का संबंध शामिल हैं। यानी खून के रिश्ते वाले, परिवार के सदस्य और तीन पीढ़ियों से जुड़े लोग एक दूसरे के साथ लिव-इन में नहीं रह सकते। इसके अलावा उम्र में बड़ा अंतर होने पर भी जोड़े लिव-इन में नहीं रह सकेंगे। महिलाओं को पिता के रिश्तेदार लड़के के साथ लिव-इन में रहने की इजाजत नहीं होगी। तीन पीढ़ियों के रिश्तों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। वहीं, इस मामले में यूसीसी नियम समिति के सदस्य मनु गौर का कहना है, “मौजूदा समय में शादी की औसत उम्र बढ़ गई है, लेकिन पहले शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थीं। इसलिए ऐसे किसी भी मामले को कवर करने के लिए इन्हें शामिल किया गया है।

अधिनियम के अनुसार, इन श्रेणियों में शादी करने या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने धार्मिक गुरुओं से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि उनके रीति-रिवाजों के तहत ऐसे रिश्तों की अनुमति है। गौड़ ने कहा कि धार्मिक प्रमाण पत्र के साथ भी रजिस्ट्रार ऐसे आवेदनों को खारिज कर सकते हैं, यदि वे सार्वजनिक नीति और नैतिकता का उल्लंघन करते हैं। यूसीसी नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऐसे रिश्ते को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है, जिसमें आवेदक रक्त या पारिवारिक रिश्ते से संबंधित हो या उनके रीति-रिवाजों में उनकी शादी की अनुमति न हो, या अनुमति दी गई हो, तो भी सार्वजनिक नीति और नैतिक मानकों के विपरीत हो।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, आवेदक ऐसे निर्णयों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील कर सकते हैं। यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के समय केवल निवास, जन्म तिथि, आधार और किराए के घर में रहने वाले लोगों के मामले में किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। जिन लोगों का पहले तलाक हो चुका है, उन्हें विवाह विच्छेद का कानूनी आदेश प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, जिनके जीवन साथी की मृत्यु हो गई है, या जिनका लिव-इन रिलेशनशिप पहले खत्म हो गया है, उन्हें पंजीकरण के समय इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।

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