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Conviction: बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन पर AAP सांसद संजय सिंह को तीन साल की सजा

sanjay singh

बिजली कटौती से परेशान लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सुल्तानपुर में 2001 में छेड़े गए एक आंदोलन के मामले में सुल्तानपुर जिला की एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को तीन महीने की सजा और 1500 रूपये का जुरमाना लगाया है, हालाँकि सजा के बाद उन्हें ज़मानत भी मिल गयी है, वहीँ संजय सिंह ने अपनी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत जाने का फैसला किया है. अदालत ने संजय सिंह के साथ पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा के अलावा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को भी सजा सुनाई है.

2001 का है मामला

सुल्तानपुर जिला की एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने आप सांसद संजय सिंह को ये सजा 2001 के केस में सुनाई है। आप सांसद संजय सिंह ने सुल्तानपुर जिले में 2001 में बिजली कटौती से परेशान जनता की लड़ाई लड़ते हुए एक धरना प्रदर्शन किया था।सुल्तानपुर कोर्ट में सजा के आदेश के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वह इस मामले में ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इसके लिए जो भी सजा मिले वह मंजूर है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी।

ऊपरी अदालत जायेंगे आप सांसद

कोर्ट के आदेश के बाद आप सांसद संजय सिंह ने इस मामले में ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने कहा कि उस वक्त भाजपा की सरकार थी. उस समय दो दिन बिजली, पानी न होने पर हमने प्रदर्शन किया था. 36 घंटे ब्लैक आउट के बाद लोकतांत्रिक ढंग से हमने बिना किसी व्यवस्था को क्षति पहुंचाए आंदोलन किया था.इसके साथ ही कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के अलावा पूर्व विधायक सपा अनूप संडा, पूर्व नगर अध्यक्ष बीजेपी सुभाष चौधरी, पूर्व सभासद और अधिवक्ता कांग्रेस कमल श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस संतोष चौधरी , नामित सभासद बीजेपी विजय सेक्रेटरी को भी सजा सुनाई है।

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