धोखाधड़ी मामले में अमीषा को अदालत से मिला यह आदेश

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धोखाधड़ी मामले में अमीषा को अदालत से मिला यह आदेश

फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को 2 सप्ताह में लिखित पक्ष रखने का निर्देश दिया है।झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की।

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को 2 सप्ताह में लिखित पक्ष रखने को कहा है।बता दें कि फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की कंपनी पर फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों का पैसा लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है. उसी मामले में निचली अदालत में याचिका दायर की गई थी।उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

दरअसल, वर्ष 2017 में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई और फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर मिला। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उन्होंने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अजय कुमार सिंह लवली वल्र्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं।

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