सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जगन्नाथ यात्रा की इजाज़त

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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जगन्नाथ यात्रा की इजाज़त

नई दिल्ली: कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर जगन्नाथ यात्रा की इजाजत देने से इनकार किया है. कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि भगवान अगले साल यात्रा की इजाजत देंगे।. सुप्रीम कोर्ट कोविड के कारण पुरी तक रथ यात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया था इंकार
ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश पारित किया है. याचिका 23 जून, 2021 के उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील है जिसमें राज्य के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया है.

पिछले साल की तरह आयोजन की बात
वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अपील में ओडिशा सरकार के विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि रथ यात्रा पिछले साल की तरह ही आयोजित की जाएगी.

याचिकाकर्ताओं का तर्क
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उनसे संबंधित स्थानों में कोविड ​​​​-19 की वृद्धि पुरी की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए पुरी के बाहर ऐसे क्षेत्रों में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर पूजा करनी है तो घर पर करें. CJI ने कहा कि सरकार का फैसला सही है.

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