यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या डेट सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो 31 दिसंबर से पहले अपना KYC अपडेट करवाना ना भूले वरना बढ़ सकती है आपके लिए मुश्किलें।
शेयर मार्किट में पैसा लगाने वालो के लिए है बड़ी खबर। शेयर मार्किट में पैसा लगाने वालो का डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होता ही है और यदि आप भी करते है शेयर मार्किट में निवेश तो आपके लिए यह खबर पढ़ना है आवश्यक। यदि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव रखना चाहते है तो 31 दिसंबर तक करले अपना KYC अपडेट अन्यथा आपका अकाउंट हो सकता है डीएक्टिवेट।
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डिपॉजिटरीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSD) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) द्वारा जारी किये गए सर्कुलर में साफ़ कहा गया है कि डीमैट अकाउंट होल्डर्स को अपने 6 KYC जानकारियां 31 दिसंबर तक करनी है अपडेट जिसमे नाम, पता, PAN, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और इनकम रेंज शामिल है।
इसके अतिरिक्त सर्कुलर में सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए क्लाइंट्स का PAN कार्ड भी अनिवार्य है जिसका आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है। इस सर्कुलर में PAN कार्ड को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर वेरिफाई करने को भी कहा गया है अन्यथा कोई भी गलत जानकारी मिलने पर PAN कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा।
परिवार की जानकारी देना हुआ आवश्यक
इसके अलावा डीमैट अकाउंट धारको को अपने डिटेल्स के अलावा अपने परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस भी देना होगा।
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यदि आपके डीमैट अकाउंट में केवल आपका ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगा और परिवार की जानकारी अपडेट नहीं होगी तो आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा जिसमे इन डिटेल्स को डीमैट अकाउंट से जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट लेटर देने का समय दिया जाएगा। यदि आप अपने परिवार की जानकारी अपडेट करने में भी असक्षम रहते है तो आपके अकाउंट को नॉन-कंप्लायंट्स में डाल दिया जाएगा।

