जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास

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भाजपा के हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पास किया है. ध्यान रहे कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को मोदी सरकार ने 2019 में खत्म कर दिया था। विधानसभा ने आज इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने को कहा।

विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सदन के कामकाज का हिस्सा नहीं है। भाजपा विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी की बहाली की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करता है, और उन्हें एकतरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की।

इसने केंद्र से जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जा बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। प्रस्ताव में कहा गया है; “विधानसभा विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें एकतरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है।

इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक सदन के वेल में चले गए, जिससे हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर द्वारा ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद वे ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस शर्म करो’ और ‘पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा’ जैसे नारे लगा रहे थे। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा और विशेषाधिकार दिए थे। इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती दी गई थी, और पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को एक “अस्थायी” प्रावधान मानते हुए निरस्तीकरण को बरकरार रखा। इस निरस्तीकरण के बाद जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन भी हुआ; पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया।

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