तिरुपति लड्डू विवाद की जांच अब स्वतंत्र SIT करेगी

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तिरुपति लड्डू विवाद की स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश दिया। सीबीआई निदेशक जांच की निगरानी करेंगे।

शीर्ष कोर्ट ने कहा, इसमें सीबीआई से दो सदस्य, राज्य सरकार से दो और एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) से एक सदस्य हो सकता है। खाद्य पदार्थों की जांच के मामले में एफएसएसएआई विशेषज्ञ सर्वोच्च निकाय है”।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह लाखों लोगों की आस्था का मामला है और वह नहीं चाहती कि यह मुद्दा “राजनीतिक नाटक” में बदल जाए। कोर्ट ने कहा, “अगर स्वतंत्र निकाय होगा तो भरोसा होगा।” कोर्ट ने कहा, “इस मामले में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है।” इससे पहले, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच रोक दी थी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुआई वाली पीठ ने यह भी कहा कि उसका आदेश आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी के अधिकारियों में आस्था पर संदेह नहीं करता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई का कोई तत्व है, तो यह अस्वीकार्य है। उन्होंने एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये जाने का सुझाव दिया।

इससे पहले, तिरुपति लड्डू विवाद पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी होने के आरोपों को सार्वजनिक क्यों किया जबकि उनकी सरकार अभी भी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

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