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GST Tribunals: देश भर में स्थापित होगी 31 GST अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच, अधिसूचना जारी

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GST Appellate Tribunal: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के मुताबिक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 जीएसटी पीठ स्थापित की जाएगी। पीठ के जरिए जीएसटी के मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा।

GST Tribunals इन राज्यों में बनेंगी

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की 31 पीठों को अधिसूचित किया है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे व्यवसायों को तेजी होगी और कई समाधान मिलने में भी मदद करेगा। आज के समय में कर अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट होने के बाद करदाताओं को उच्च न्यायालयों में जाने की आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस में काफी समय लगता है। इसकी वजह यह है कि उच्च न्यायालय पहले से ही लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं। इनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं है।

जीएसटी पीठ की स्थापना

वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार गुजरात और केंद्रशासित प्रदेशों – दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में GSTAT की दो पीठें होंगी। वहीं, GOA और महाराष्ट्र को मिलाकर तीन बेंच होंगी। इसके अलावा कर्नाटक और Rajasthan में दो-दो बेंच होंगी जबकि Uttar Pradesh में तीन बेंच होंगी।

पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल मिलाकर दो-दो जीएसटीएटी बेंच होंगी जबकि केरल और लक्षद्वीप में एक बेंच होगी। इसी तरह सात पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में जीएसटीएटी की एक पीठ होगी। सरकार पहले चरण में 31 ट्रिब्यूनल अधिसूचित किए हैं जिनका गठन देश के सभी प्रमुख शहरों में किया जाएगा।

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