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हरेन्द्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी समेत 12 दोषी करार


हरेन्द्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी समेत 12 दोषी करार

जल्द ही कोर्ट सुना सकता है दोषियों को सजा

नोएडा। 8 फरवरी 2015 को नियाना गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने गए दादूपुर गांव के प्रधान और सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने 12 लोगो को दोषी करार दिया है। इस हत्याकांड में अभी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है।

8 फरवरी 2015 को समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा नियाना गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे। वहां सरेआम नागर एवं उनके गनर शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी, उसके करीबी सिंह राज, ऋषि पाल, योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर की अपर जिला न्याधीश (फास्ट्रैक) डाॅक्टर अनिल कुमार की अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं एक आरोपी आरोपी मनोज को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में सजा सुनाया जाना बाकी है।

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