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बजट 2025: नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं

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मध्यम वर्ग को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 26 के केंद्रीय बजट में बड़े पैमाने पर कराधान सुधार की घोषणा की। भाग बी की घोषणाओं में सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं लगेगा।

2005 में आयकर छूट सीमा 1 लाख रुपये, 2012 में 2 लाख रुपये, 2014 में 2.5 लाख रुपये, 2019 5 लाख रुपये, 2023 में 7 लाख रुपये और 2025 12 लाख रुपये है. वित्त मंत्री की आयकर घोषणा पर सदन में जोरदार तालियाँ बजीं। वित्त मंत्री द्वारा आयकर में की गई कटौती प्रत्यक्ष रूप से उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त होगी साथ ही सैलरी क्लास को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इस तरह उनकी कुल सैलरी 12.75 लाख रुपये टैक्स मुक्त होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव की घोषणा की है। नई टैक्स स्लैब में सरकार 4 लाख रुपये तक जीरो टैक्स लेगी। जबकि आम आदमी को 12 लाख रुपये तक की आय पर लगने वाले टैक्स पर टैक्स छूट मिलेगी।

नई व्यवस्था का नया आयकर स्लैब 4-8 लाख: 5% 8-12 लाख: 10% 12-16 लाख: 15% 16-20 लाख: 20% 20-24 लाख: 25% है. इसके साथ ही देश में नया आयकर कानून बनेगा। इसके लिए सरकार अगले हफ्ते नया विधेयक लाएगी। देश में अभी 1961 का आयकर अधिनियम लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इस कानून के तहत नई कर व्यवस्था लागू की थी।

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