राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को 6 दिनों तक ईडी की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है. अदालत ने केजरीवाल की तरफ से पेश वकीलों की किसी भी दलील को नहीं माना। अब केजरीवाल 28 मार्च को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा पेश किये जायेंगे। इससे पहले आज दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. ED ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने शराब नीति के हितधारकों से गलत ढंग से फायदा पहुँचाने का वादा करके भारी रिश्वत मांगी और उस पैसे का इस्तेमाल के पंजाब और गुजरता विधानसभा के चुनाव में किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मामले में बिचौलिए के रूप में काम करने वाले विजय नायर और केजरीवाल मिलकर काम कर रहे थे। ED ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार के कविता के प्रतिनिधित्व वाले दक्षिण कार्टेल ने केजरीवाल को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया था।
केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है और ED ने जो आधार प्रस्तुत किया है वह सिर्फ पूछताछ का आधार हो सकता है। सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन लोगों के आधार पर गिरफ्तारी की है जो इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। सिंघवी ने कहा कि ED का ये नया फॉर्मूला है। मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें से 80 प्रतिशत लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया।